Last Updated On August 10, 2021
eDistrict UP : अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ऐसे में आपको अपने राज्य में कई सारे जरूरी कार्यों के लिए काफी सारे प्रमाणपत्र और अन्य सरकारी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती होगी। ऐसे में आम आदमी के सामने यह समस्या उत्पन्न होती है कि ये सारे प्रमाण पत्र कहाँ और कितने दिनों में बनते हैं। e District
दरअसल इस राज्य में प्रमाण पत्र आवेदन और सत्यापन आदि के सभी कार्य UP eDistrict पोर्टल के जरिए सम्पन्न होते हैं। ऐसे में आज हम इस लेख के जरिए आपको E District UP पोर्टल पर उपलब्ध सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी के साथ-साथ eDistrict UP Login प्रक्रिया और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आदि के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे।
पोर्टल का नाम | eDistrict UP (उत्तर प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल) |
पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं | प्रमाण पत्र सेवाएं, अनुज्ञप्ति सेवाएं, राजस्व सेवाएं, सेवा अवलोकन आदि। |
ई-डिस्ट्रिक्ट होम | https://edistrict.up.gov.in/edistrictup/ |
उत्तर प्रदेश में आपके काफी सारे सरकारी कार्यों के लिए आपके पास UP Caste Certificate, Income Certificate & Domicile Certificate इत्यादि का होना बेहद ही जरूरी है, हालांकि सामान्य श्रेणी (General) के लोगों के लिए Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र) की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में आज eDistrict UP Nic In पर आप अपने जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र और निवास प्रमाणपत्र आदि के ऑनलाइन आवेदन और सत्यापन के बारे में विस्तार से जानेंगे।
EDISTRICT.UP.NIC.IN : उत्तर प्रदेश में Caste Certificate (जाति प्रमाणपत्र), Income Certificate (आय प्रमाणपत्र) और Domicile Certificate (निवास प्रमाणपत्र) आदि बनवाने/सत्यापन का कार्य उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल edistrict.up.nic.in “ई-डिस्ट्रिक्ट (E-District)” के माध्यम से होता है।
हालांकि आपको ये सारे प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आपके नजदीकी जनसेवा केंद्र के पास जाना होगा। यहाँ आपके ये दस्तावेज 2-3 दिनों के अंदर आसानी से बन जाएंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई इस वेबसाइट edistrict up gov in पर पेन्शन, विनमय, खतौनी, प्रमाण पत्र, शिकायत , जन वितरण प्रणाली, राजस्व वाद एवं रोजगार केन्द्रो मे पंजीकरण संबंधी सेवाओं को शामिल किया गया है।
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कॆ सभी जिलो में इस परियोजना कॊ लागू कर आम जनता को सुविधा प्रदान करने तथा सेवाओं के वितरण हेतु कई जनसेवा केन्द्र स्थापित कियॆ है। यह सभी जनसेवा केन्द्र पंचायत स्तर पर जिला सॆवा प्रदाता (डी.एस.पी.) संस्था द्वारा स्थापित कियॆ जा रहे हैं, ज्यादा जानकारियों के लिए आप https://edistrict.up.gov.in/ पर विजिट कर सकते हैं।
अगर आप प्रमाणपत्रों की स्थिति की जाँच करना और पोर्टल पर इन सबसे जुड़े अन्य कई कार्य करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के जनसेवा पोर्टल eDistrict UP Login पेज पर जाना होगा, और मांगी गई जानकारियों को भरना होगा।
E District Login UP : उपरोक्त बॉक्स में अपना लॉगिन प्रकार चुनें और फिर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं।
EDISTRICT.UP.NIC.IN Certificate Status : इसके अलावा अगर आप चाहें तो EDISTRICT.UP.NIC.IN पर अपना Certificate Status भी चेक कर सकते हैं।
eDISTRICT Verification UP : जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र) और निवास प्रमाणपत्र आदि बन जाने के बाद आप चाहें तो इसका सत्यापन घर बैठे कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण सूचना – जिन नागरिकों के जाति, आय प्रमाण पत्र 2015 से पहले के बने थे, अब उनका ऑनलाइन सत्यापन नहीं होगा, 2015 से पहले बने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए उन्हें तहसील जाना होगा। हालांकि वे नागरिक चाहें तो नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन दे सकते हैं।
मूल निवास प्रमाण पत्र की वैधता : मूल निवास प्रमाणपत्र (Domicile certificate) अधिकतम 3 साल के लिए वैध हो सकता है, लेकिन कई परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 03 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास भी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (निवास प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Domicile Certificate अर्थात मूल निवास प्रमाण पत्र (niwas praman patra ki validity) की वैधता बनी रहे।
जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल 3 साल से ज्यादा समय के बाद भी किया जा सकता है।
ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (जाति प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Caste Certificate बनी रहे।
आय प्रमाणपत्र (Income Certificate) अधिकतम 3 साल के लिए हो सकता है, ऐसे में अगर आपके पास भी आपका निवास प्रमाण पत्र 3 साल या उससे पुराना हो तो आप नया बनवा लें। ताकि आपके (आय प्रमाण पत्र की वैधता) Validity Of Income Certificate बनी रहे।
इ डिस्ट्रिक्ट (eDistrict) आय या निवास के आवेदन की स्थिति देखने का तरीका निम्नलिखित है।
उपरोक्त चरणों का पालन करके आप आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति & निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति & जाति प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया के तर्ज पर अपनी कई सारी कार्यप्रणालियों को ऑनलाइन – UP Online कर दिया है, ऐसे में इस प्रदेश में रहने वाले लोग अब अपने किसी भी जरूरी कार्य के लिए घर बैठे आवेदन दे सकते हैं।
इसके अलावा इस प्रदेश के उम्मीदवार UP Online पोर्टल पर मौजूद
सेवाओं के बारे में जरूरी सूचना अपने फ़ोन या डेस्कटॉप से प्राप्त कर सकते हैं,
क्योंकि आजकल हर कार्य के लिए सरकारी दफ्तर जाना पुरानी बात हो चुकी है।
eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपना Certificate Status कैसे देखें?
eDistrict उत्तर प्रदेश पोर्टल पर अपना Certificate Status देखने के लिए आपको
अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लिकेशन नंबर डालकर सर्च करना होगा।
उत्तर प्रदेश में अपना आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?
उत्तर प्रदेश में अपना आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से संपर्क करें।
आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनने में कितने दिनों का वक़्त लगता है?
वैसे तो आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र 2 से 3 दिनों में बन जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में 7 दिन भी लग सकते हैं।
UP Edistrict Login कैसे करें?
UP Edistrict Login करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन पेज पर अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालना होगा।
हमने इस लेख के माध्यम से आपको E District UP पोर्टल पर आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बनवाने और EDISTRICT.UP.NIC.IN Certificate Status और Edistrict Login संबंधित संक्षिप्त जानकारी दी है।
ज्यादा जानकारियों के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट – edistrict up gov in पर विजिट कर सकते हैं।